आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू को जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी गई। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।
कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू प्रसाद यादव को ये जमानत दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। आपको बता दें कि लालू को चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले में पहले ही जमानत मिल गई है।
लालू के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से निकासी मामले की सुनावई फिलहाल चल रही है। उस मामले पर फिलहाल बहस चल रही है। कोविड के कारण फिलहाल सीबीआई कोर्ट में उस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।
मौजूदा समय में लालू यादव दिल्ली स्थिति एम्स भर्ती हैं। लालू को लगभग ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में तबीयत अचानक बिगड़ने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। लालू के सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के कारण 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था।