Toll Plaza
सांकेतिक तस्वीर
नए साल 2021 से कई नियम बदले जा रहे हैं तो कई शरुआत हो रही है. इस दिशा में टोल टैक्स को लेकर पहली जनवरी से बड़ा बदलाव किया गया है. अब टोल प्लाजा में टोल के भुगतान का नियम बदल गया है. दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर पहली जनवरी से वाणिज्यिक वाहनों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) से टोल का भुगतान लिया जाएगा. जो वाहन इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनकी राज्य में एंट्री नहीं होगी.
दिल्ली एनसीआर के लिए  वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश ने यह बात कही है. उसने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आरएफआईडी सिस्टम से लैस दिल्ली के सभी 13 टोल प्लाजा पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए सिर्फ आरएफआईडी से टोल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है. उसने कहा है कि जो वाहन आरएफआईडी से भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 01 जनवरी 2021 से यह व्यवस्था लागू होगी.
कोंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर कालिंदी कुंज, कापसहेड़ा,  शाहदरा  (मेन), शाहदरा (फ्लाईओवर), गाज़ीपुर ( मेन), गाजीपुर (ओल्ड), डीएनडी फ्लाईवे,  बदरपुर फरीदाबाद (मेन) और बदरपुर फरीदाबाद फ्लाईओवर  टोल प्लाजा पर 14 सितंबर से आरएफआईडी की व्यवस्था शुरू की गई थी. आयोग को यह शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में वाहन आरएफआईडी से टोल का भुगतान नहीं कर रहे हैं. इस कारण प्रदूषण कम करने का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है.
आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत आरएफआईडी से टोल का भुगतान नहीं करने पर जुर्माने के रूप में दोगना टोल भरना होगा. इसके बाद ही ऐंट्री मिल पाएगी.

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