दिल्लीः कोरोना की मार झेल रहे कर दाताओं को निराशा हाथ लगी है। लोग टकटकी लगाए हुए थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में उन्हें कुछ रियायत देंगी, लेकिन सीतारमण ने कर दाताओं को निराश कर दिया। उन्होने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया, लेकिन टैक्स के मामले में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। यानी पहले जिस दर जिस दर से टैक्स लगता था, उसी तरह से अब भी लगेगा।

वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईटीआई (ITR)  में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है।

उन्होंने बताया कि वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी (GST) यानी वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है।  आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जाएगी.

Tax Slabs- पहले———————–अब

2.5 लाख तक 0 प्रतिशत 2.5 लाख तक 0 प्रतिशत
2.5 – 5 लाख रुपए तक 5 पांच प्रतिशत 2.5 – 5 लाख रुपए तक 5 पांच प्रतिशत
5-7.50 लाख तक 10 प्रतिशत 5-7.50 लाख तक 10 प्रतिशत
7.5-10 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत 7.5-10 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत
10 -12.50 लाख रुपए तक 20 प्रतिशत 10 -12.50 लाख रुपए तक 20 प्रतिशत
12.50 – 15लाख रुपए तक 25 प्रतिशत 12.50 – 15लाख रुपए तक 25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत 15 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत

 

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