दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल-कॉलेज खोले जाने पर अभी भी रोक रहेगी। सामाजिक/राजनीतिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। यहां दिल्ली में रविवार को अनलॉक-6 की गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत यह सहूलियत दी गई। आइए आपको बताते हैं दिल्ली में अब तक किन -किन गतिविधियों को मिली है इजाजत, किन-किन पर है अभी भी पाबंदी।

इनको है छूट

  • योगा सेंटर और जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ।
  • शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकेंगे।
  • सरकारी ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू और कॉर्पोरेशन को 100 फीसदी स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा।
  • प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं।
  • दुकानें, रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स, राशन स्टोर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
  • अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ।
  • स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।

इन पर है पाबंदी

  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट
  • सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम
  • स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, असेंबली

आपको बता दें कि डीडीएमए (DDMA) यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग ने 27 जून को अनलॉक-5 का ऐलान किया गया था। उस समय जिम और योगा सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी। 21 जून को अनलॉक-4 का ऐलान किया गया था। तब पार्क और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला गया था।

साथ ही दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ बीयर बार खोलने की भी अनुमति दी गई थी।

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