राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मद्देनजर नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार (Delhi Government New Guidelines) की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। साथ ही राष्ट्रीय एवं वैश्विक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर दिल्ली में स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। यह पाबंदिया 10 अप्रैल यानी शनिवार से लागू हो चुकी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में किसकी है इजाजत तथा किस पर प्रतिबंधः

डीडीएमए (DDMA) यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।मेट्रो- बसों में मौजूदा कैपिसिटी से 50 फीसदी यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में भी 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया गया है।

सिनेमाघरों को 50 फीसदी कैपिसिटी के हिसाब से ही चलने की अनुमति होगी। स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। हालांकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों को छूट दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।स्टेडियम में बिना दर्शकों के स्पोर्टर्स इवेंट हो सकेंगे।

वहीं महाराष्ट्र में कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले आने के बाद अब विमान से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। यदि किसी यात्री के पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं हुई तो 14 दिन क्वारंटीन होना होगा।

सरकारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एमबीबीएस के चौथे और पांचवें साल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स, इंटर्न और बीडीएस पास कर चुके डॉक्टरों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। दिल्ली सरकार ने इसते लिए अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया है। इसके साथ ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है।

आपको बता दें कि यहां शनिवार को इस संक्रमण 7,897 नए मामले सामने थे तथा इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,14,423 हो गई। वहीं 39 की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 11,235 तक पहुंच गया है।

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