मुंबई.स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो और अदाकारा साक्षी मलिक में ठन गई है। साक्षी का कहना है कि उन्होंने अगस्त 2017 में अपना एक पोर्टफोलियो शूट करवाया था। इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई थीं। इन्हीं में से एक फोटो ‘वी’ (V) के एक सीन में एस्कॉर्ट वर्कर के तौर पर दिखाई गई। उन्होंने कहा कि ये उनकी निजता पर हमला है और एस्कॉर्ट के रूप में दिखाना अपमानजनक है। दूसरी तरफ, सफाई में निर्माण कंपनी ने कहा कि उन्होंने इस तस्वीर के लिए एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस साक्षी मलिक की शिकायत पर अमेजन प्राइम वीडियो को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो को तेलुगु फिल्म ‘वी’ (V) को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीर का इस्तेमाल करना पहली नजर में अस्वीकार्य, गैरकानूनी और पूरी तरह से अवैध है।
जस्टिस गौतम पटेल ने इस केस के फैसले में कहा फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। वहीं फोटो का निम्नस्तरीय इस्तेमाल और भी ज्यादा खराब है। अदालत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन को 24 घंटे के भीतर फिल्म को हटाने का निर्देश दिया है। कहा गया कि जब तक फिल्म से फोटो नहीं हटाई जाती तब तक इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए रखना होगा। साथ ही कहा कि उन्हें ये लग रहा था कि एजेंसी ने पहले ही अनुमति ले रखी है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि बदलाव करने के बाद इसे साक्षी और उनकी वकील को दिखाना होगा। इसके बाद ही अमेजन फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है। इस मामले पर अगली सुनलाई 8 मार्च को होनी है।
साक्षी की वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। ऐसे में उनकी छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। बता दें, तेलुगु फिल्म ‘वी’ (V) 5 सितम्बर 2020 को अमेजन पर रिलीज हुई थी।