कथक डांसर और पद्म अवॉर्ड से सम्मानित बिरजू महाराज को बड़ी राहत मिली है। उन्हें फिलहाल दिल्ली में आवंटित सरकारी आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें बिरजू महराज को आवास खाली करने के लिए कहा गया था।
न्यायमूर्ति विभू बखरू की अवकाशकालीन पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कथक गुरु ने 31 दिसंबर तक आवंटित आवास खाली करने के केंद्र की नोटिस को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। न्यायालय ने बुधवार को जारी एवं गुरुवार को उपलब्ध अपने आदेश में कहा, “उपरोक्त के संदर्भ में नौ अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगायी जाती है।”
आपको बता दें कि कथक गुरु बिरजू महाराज की ओर से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल के साथ वकील वेदांत वर्मा, विभोर कुश और फारेहा अहमद खान ने अपने मुअक्किल की बाद अदालत के सामने जोरदार तरीके से पेश की। इस पर अदालत ने केंद्र की नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है.