दिल्ली डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः दिल्ली मेट्रो 10 दिन बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगभग पांच महीने से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो सेवा को सरकार ने सात सितम्बर से शुरू करने का फैसला लिया है। हालाकि स्कूल, कॉलेज,  अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ने आज अनलॉक-4 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए। नये  दिशा-निर्देशों में दिल्ली मेट्रो को शर्तों तथा प्रोटोकाल के साथ सात सितम्बर से श्रेणीबद्ध तरीके से  चलाने की अनुमति दी गगई है। ये प्रोटोकाल, नियम तथा शर्तें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं  परिवार कल्याण मंत्रालय आपस में सलाह कर तय करेंगे।

गृह मंत्रालय के अनुसार स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के आधार पर 30 सितम्बर तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। नये दिशा-निर्देशों में 21 सितम्बर से  सामाजिक, शैक्षणिक,  खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आयोजनों की
अनुमति दी गई है लेकिन इनमें सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इस बीच दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि वह नये दिशा-निर्देशों के अनुसार सात सितम्बर से मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। नये दिशा-निर्देश एक सितम्बर से प्रभावी होंगे। ये दिशा-निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों की सलाह से तैयार किए गए हैं।

क्या खुलेंगे, क्या रहेंगे बंद?

  • धार्मिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन और राजनीतिक आयोजनों पर लगी रोक हटी, लेकिन ऐसे आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे।
  • जमावड़ों में शामिल होने वालों के लिए मास्क जरूरी होगा।
  • जहां इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी हैं।
  • जहां पर आयोजन होंगे, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश की सुविधा देना जरूरी है।
  • ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकारें इसकी इजाजत दे सकती हैं।
  • नौवीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने परिजनों से लिखित में इजाजत लेनी होगी।
  • नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा सकेगी।
  • नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में भी ट्रेनिंग शुरू की सकेगी।
  • पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स खुलेंगे।
  • टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस के जिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लैबोरेटरी का इस्तेमाल या एक्सपेरिमेंट वर्क जरूरी है, वे कॉलेज जा सकेंगे। राज्यों से बातचीत के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्हें खोलने की इजाजत देगा।
  • रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेस बंद रहेंगी। अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेनें चल रही हैं।
  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी। अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही हैं।
  • मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरनेटमेंट पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद ही रहेंगे।
  • कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
  • इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
  • सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है।
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो, बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
  • आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देते रहें

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