इस्लामाबादः महिला जज को धमकाने के आरोपी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले खान के खिलाफ 3 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। इनमें से एक में उन्हें फिलहाल जेल जाने से राहत मिल चुकी है।
अदालत ने सोमवार को पुलिस को आदेश दिया कि इमरान को गिरफ्तार करके 29 मार्च को हमारे सामने पेश करें। पिछले साल 20 अगस्त को इमरान ने अपने खिलाफ आदेश देने वाली जेबा चौधरी को कोर्ट परिसर में धमकी दी थी।
उधर, पाकिस्तानी न्यूज चैनल‘जियो न्यूज’ की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तारी वॉरंट जारी होने के बाद इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इलेक्शन कैम्पेन शुरू करने का ऐलान किया। चंद मिनट बाद ही आनन-फानन में एक रैली भी प्लान कर ली गई। इमरान काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घर से निकले और सैकड़ों लोग उनके साथ चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान किसी भी तरह से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो समर्थकों की भीड़ का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस उनको गिरफ्तार करने की सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने में जुटी है।
पुलिस और रेंजर्स कमांडो की एक टीम खान की हर हरकत पर नजर रख रही है। खान के लाहौर स्थित ‘जमान पार्क’ वाले घर को घेरा जा चुका है। माना जा रहा है कि रात में या तड़के जैसे ही समर्थकों की तादाद कम होगी तो खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद उन्हें हेलिकॉप्टर से इस्लामाबाद लाया जाएगा।
आज सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज राणा मुजाहिद रहीम ने कहा कि मुल्क की ज्यूडिशियरी की इज्जत करना बेहद जरूरी है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो या वो किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो खुलेआम जजों को धमकी देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
आपको बता दें कि इमरान पर पिछले हफ्ते तोशाखाना (सरकारी खजाने) के गिफ्ट मामूली कीमत पर खरीदने और फिर उन्हें करोड़ों रुपए में बेचने के मामले में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस मामले में उन्हें सोमवार यानी आज तक की राहत मिल गई थी। इस पर भी फैसला आ सकता है।
वहीं, सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ने दलील दी कि खान की उम्र 71 साल है। उनके पैर में प्लास्टर है। इसके अलावा अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा है। इस पर जज राणा रहीम ने कहा- इस मुल्क में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस और दूसरे विभागों की है। आपको हर केस में राहत नहीं दी जा सकती। हम इमरान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर रहे हैं। पुलिस उन्हें 29 मार्च के पहले पेश करे।
इमरान के खिलाफ दर्ज है 80 केसः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ अब तक कुल 80 केस दर्ज हो चुके हैं। खान पर तोशाखाना में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों में बेचने का आरोप है। इसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है।
इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग (EC) के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था।
पिछले साल 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इसी बीच इमरान की पार्टी PTI की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर कर दी थी। ये सोमवार को खारिज हो गई।
पूर्व पीएम इमरान पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में सिर्फ दो बेटे होने की जानकारी दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अमेरिका में एक बेटी होने की बात नहीं बताई। इस मामले में एक पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
पिछले महीने दायर की गई एक पिटीशन में मांग की गई थी कि झूठा हलफनामा देने के मामले में इमरान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, इमरान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने कहा- इमरान के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। हम इस पर सुनवाई जारी रखेंगे।
मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी सुनवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुख ने खुद अपने हाथ में रखी है। पिटीशन सोशल एक्टिविस्ट साजिद महमूद ने दायर की है।
पिटीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान ने एफिडेविट में कहा था कि उनके दो बेटे हैं। इनके नाम कासिम और सुलेमान खान हैं। दोनों ब्रिटेन में खान की तलाकशुदा पत्नी जेमिमा के साथ रहते हैं। इमरान ने अमेरिका में रहने वाली 28 साल की टैरिन व्हाइट का नाम क्यों नहीं दिया। अमेरिकी और ब्रिटिश अदालतों में साबित हो चुका है कि टैरिन की मां सीटा व्हाइट और इमरान का अफेयर था। इसी से टैरिन का जन्म हुआ।
पिटीशन में कहा गया है कि इमरान ही टैरिन के पिता हैं और इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि खान ने संविधान के अनुच्छेद 62 का उल्लंघन किया और झूठा हलफनामा दिया। लिहाजा, उन्हें फ्यूचर में कोई भी इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इस्लाम के मुताबिक, किसी भी उम्मीदवार का सादिक और अमीन (सच्चा और ईमानदार) होना जरूरी है।
टैरिन 28 साल की हो चुकी हैं और अमेरिका में रहती हैं। उनकी मां का नाम सीटा व्हाइट है। खान टैरिन के लिए लगातार पैसा भी भेजते हैं और इसके सबूत मौजूद हैं।
उधर, अमेरिका के कैलिफोर्निया हाईकोर्ट के जस्टिस एंथोनी जोन्स ने 13 अगस्त 1997 को इमरान को टैरिन का पिता घोषित किया था। जस्टिस जोन्स ने फैसले में कहा था- तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और जांच से यह साफ है कि इमरान ही टैरिन व्हाइट के पिता हैं। टैरिन की मां सीटा व्हाइट और खान 1987-88 तक रिलेशन में थे। इमरान ने जांच में मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जांच के लिए ब्लड सैंपल भी नहीं दिया था। टैरिन इन दिनों वेबर्ली हिल्स में रहती हैं।
टैरिन का जन्म 15 जून 1992 को हुआ था। सीटा के वकील ने अमेरिकी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था- खान ने टैरिन से कभी बातचीत नहीं की। हालांकि वो टैरिन की मां सीटा के संपर्क में रहे। 2004 में सीटा व्हाइट की हार्टअटैक से मौत हो गई थी। इसके पहले सीटा ने अमेरिकी कोर्ट में इमरान के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था।
सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ने कहा कि 1992 से पहले मेरा मुवक्किल एक्टिव क्रिकेटर था। वो कई देशों में घूमे। नाइट क्लब्स और पब्स में जाते थे। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वो कट्टर मजहबी हो गए।