दिल्लीः जीएसटी (GST) यानी वस्तु एवं सेवा कर। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में एक कर लागू के उदेश्य से 01 जुलाई 2017 को लागू किया। यह एक ऐसा टैक्स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होता है।
इसके लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो गए।
सीधे शब्दों में कहें, तो जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत को एक समान बाजार में तब्दील कर दिया। जीएसटी लागू होने से सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलते है। इससे पहले एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती थी। इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन गया।
अब आपको इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। इसे केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लागू किया। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी जैसे टैक्स खत्म हो गए।
इसके लागू होने से टैक्सों का जाल और रेट में कमी आई। इससे पहले हम अलग-अलग सामान पर 30 से 35 प्रतिशत टैक्स देते थे। अब एक देश, एक टैक्स की व्यवस्था लागू है। यानी सभी राज्यों में सभी सामान एक कीमत पर मिलते हैं। इससे पहले एक ही चीज दो राज्यों में अलग-अलग दाम पर बिकती है, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं।
जिस समय में भारत में जीएसटी लागू किया गया था, उससे पहले दुनिया के 150 देशों में यह लागू हो चुका था, लेकिन रेट अलग-अलग थे। उस समय जापान में 5 फीसदी, सिंगापुर में 7 प्रतिशत, जर्मनी में 19 फीसदी, फ्रांस में 19.6 प्रतिशत है। वहीं, स्वीडन में 25 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 10 फीसदी, कनाडा में 5 प्रतिशत, न्यूजीलैंड में 15 फीसदी और पाकिस्तान में 18 प्रतिशत तक था।
आपको बता दें कि जीएसटी चार तरह के हैं। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी: इसे केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी: इसे राज्य सरकार वसूलेगी। तीसरा आईजीएसटी यानी इंटिग्रेटेड जीएसटी: अगर कोई कारोबार दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर यह टैक्स लगेगा। इसे केंद्र सरकार वसूलकर दोनों राज्यों में बराबर बांट देगी। चौथा यूनियन टेरेटरी जीएसटी: यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एडिमिनिस्ट्रेट किए जाने वाले गुड्स, सर्विस या दोनों पर लगेगा। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूलेगी। आइए एक नजर डालते हैं 01 जुलाई को घटित हुईं महत्वपूर्ण घटनाओं पर-
1781 – हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध।
1852 – सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रोरे द्वारा सिफर सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए ‘सिन्ध डाक’ नामक डाक टिकट जारी किया गया।
1862 – कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन।
1879 – भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत।
1955 – इंपीरियल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया का नाम दिया गया।
1960 – अफ्रीकी देश घाना को गणराज्य घोषित किया गया।
1962 – बिधान चंद्र रॉय का निधन।
1964 – भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना
1968 – अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और 59 अन्य देशों ने परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।
1975 – तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया।
1991 – वारसा संधि भंग की गयी।
1995 – अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लागू प्रतिबंध हटाये।
1996 – विश्व में पहली बार आस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में इच्छा मृत्यु कानून लागू।
1997 – भारत की पहली साईंस सिटी कलकत्ता में खोली गई।
1997 – हांगकांग ने 156 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद चीन का अधिकार स्वीकार किया।
2000 – लार्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया।
2006 – शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंडमास्टर बने।
2017 – भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया।