Driving Licence

ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और वाहनों से जुड़े कागजात को रिन्यू कराने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है. वैसे सरकार ने इसे रिन्यू कराने के लिए आखिरी तारीख 30 जून रखी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस तारीख को अब दोबारा न बढ़ाने का निर्णय लिया किया है. वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को डरा दिया है. ऐसे में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते है. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और रिन्यूअल कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. जिसके तहत अब घर बैठे ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.

नए नियम के अनुसार लर्निंग लाइसेंस के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. जिसमें एप्लीकेशन से लेकर प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा.

आरसी रिन्यूअल के लिए भी सहूलियत – सडंक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की सहूलियत के लिए नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का आसान कर दिया है. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब आप 60 दिन पहले एडवांस में करा सकते हैं. इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़कर 6 महीने कर दी गई है.

इसी के साथ ही सरकार ने लर्नर लाइसेंस के लिए भी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किया है. जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी, ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है. ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है.

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