कोरोना की वजह से 2020 में आयोजित यूपीएससी (UPSC) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट ने बताया कि अक्टूबर 2020 में आयोजित यूपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए उम्मीदरों में अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बैंच कर रही थी। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कोर्ट को बताया कि UPSC उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और UPSC को हलफनामा दायर करने के निर्देश दिया और सुनवाई 25 जनवरी, 2021 तक के लिए टाल दी।

आपको बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी, 2021 कोर्ट में सुनवाऊ के दौरान राजू ने कोर्ट को बताया था कि कोरोना की वजह से यूपीएससी की परीक्षा से वंचित रहने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर दिये जाने पर केंद्र सरकार और आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

यूपीएससी  हर साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को छह अवसर दिया जाता है और इस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। वहीं, ओबीसी उम्मीदवारों को नौ अवसर दिये जाते हैं और उनकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, जबकि एससी, एसटी उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

 

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