दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली विधानसभा की ‘शांति एवं सौहार्द’ समिति नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस फेसबुक के उपाध्यक्ष अजित मोहन को समन किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुअ जारी किया है। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा की ‘शांति एवं सौहार्द’ समिति नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने अजित मोहन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और विधानसभा की समिति के अध्यक्ष, राघव चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद समिति को नोटिस जारी किया। इस दौरान साल्वे ने दलील दी कि विधानसभा की समिति के समक्ष निजी व्यक्ति को पेश होने के लिए कहना और उसे सजा की धमकी देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
इस पर सिंघवी ने दलील दी कि समिति द्वारा मोहन को आरोपी के तौर पर नहीं बुलाया गया था, बल्कि उन्हें फेसबुक के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए तंत्र विकसित करने इरादे से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर समिति की आज की प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि मोहन के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की, साथ ही यह भी कहा कि श्री मोहन की याचिका के निपटारे तक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जायेगी।