दिल्ली डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने नीट यानी  राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा और जेईई यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा  टालने को लेकर छह राज्यों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका चार सितंबर को खारिज कर दी। जस्टिस  अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने छह राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

यह पुनर्विचार याचिका पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बीएस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सावंत की तरफ से दायर की गई थी। इन लोगों ने अपनी याचिका में कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।  आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17  अगस्त को नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका का खारिज करतेे हुए बेंच के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस  अरुण मिश्रा ने कहा था कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों का जीवन संकट में आ जाएगा । जीवन को कोविड-19 में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम सिर्फ परीक्षा रोक सकते हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए ।अगर परीक्षा नहीं हुई तो क्या यह देश के लिए नुकसान नहीं होगा? छात्र शैक्षणिक वर्ष खो देंगे।

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