दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः उभयलिंगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उभयलिंगी परिषद का गठन कर दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज यहां इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इस आशय की अधिसूचना 21अगस्त को जारी की गई थी।
मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष तथा मंत्रालय में राज्यमंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। मंत्रालय में सचिव परिषद के पदेन सचिव बनायें गये हैं। परिषद का गठन उभयलिंगी व्यक्ति (संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 2019 के अधीन किया गया है।
इस परिषद के सदस्यों में संबंधित मंत्राल़यों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य,अल्पसंख्यक मामले,मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार, विधि , पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल होगे। इनके अलावा राष्ट्रीय ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि भी परिषद के सदस्य होंगे। इस
परिषद में सभी राज्यों और क्षेत्रों के उभयलिंगी व्यक्तियों और उनके संगठनों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।