Supreme court

दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः पीएम केयर फंयर्स फंड की राशि को एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका 18 अगस्त को खारिज कर दी।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले सुनवाई करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक आपदा प्रबंधन के लिए काफी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना महामारी के लिए नई राष्ट्रीय आपदा योजना बनाये जाने की मांग भी ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के लिए नई आपदा राहत योजना की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र सरकार को लगता है कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित किया जा सकता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि दान करने वाले व्यक्ति एनडीआरएफ में भी दान करने के लिए आजाद हैं।

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