दिल्लीः अब आप अगले साल 31 मार्च तक यानी 31 मार्च तक 2021 तक अपने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मियाद 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने छह मार्च को यह जानकारी दी।

विभाग के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। पहले यह समय सीमा 30 जून तक थी और लिंक नहीं कराने वाले पैनकार्ड धारक पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन कोविड-19 के उत्पन्न स्थिति को देखते हुए अब इसकी अवधिक बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी कई बार पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अवधि बढ़ाई गई थी।


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