दिल्ली डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः देश में छोटे कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। सरकार एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये कागजात जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

एमएसएमई मंत्रालय ने 26 जून अधिसूचना जारी कर बताया कि छोटे उद्योगों का पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और इसके लिये आधार कार्ड के सिवाय किसी अन्य कागजात की जरूरत नहीं होगी। अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के स्थान पर एक स्व घोषणा करनी होगी। मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना एक जून को जारी की थी और यह अधिसूचना उसी का विस्तृत रूप है। मंत्रालय ने कहा है कि नई अधिसूचना के प्रावधान एक  जुलाई 2020 से लागू हो जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार नये नियम बनाने से पहले मंत्रालय ने संबद्ध विभागों , परामर्श समितियों और वस्तु एवं सेवाकर , आयकर विभाग ,राज्य सरकारों तथा उद्योग संगठनों के साथ चर्चा की है।



केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस अधिसूचना से छोटे उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। यह कारोेबार के अनुकूल माहौल बनाने में महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। अधिसूचना के अनुसार छोटे उद्योगों के कारोबार की गणना करते समय निर्यात को अलग रखा जायेगा। पंजीकरण के लिये जिला तथा क्षेत्र स्तर पर एकल खिडकी प्रणाली विकसित की जायेगा और  जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की जायेगी जो उद्यमियों की मदद करेंगे।

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