दिल्लीः पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि मामले की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। इसमें दखल देने की वजह नजर नहीं आती। आप सही होंगे तो बच जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में शाहनवाज हुसैन का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथर ने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में कुछ नहीं मिला है। शाहनवाज हुसैन की छवि को खराब करने के लिए लगातार उनके खिलाफ शिकायत की श्रृंखला चलाई गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें मामले में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती।
जानिए क्या है पूरा मामलाः
दिल्ली की एक महिला ने साल 2018 में दिल्ली की अदालत में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि अप्रैल 2018 में शाहनवाज हुसैन ने उसको छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया।
वहीं, शाहनवाज हुसैन ने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया है। वे इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस खत्म करने की याचिका लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे।