प्रखर प्रहरी डेस्क

दिल्लीः वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकाउन हुआ देश अब अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन तीन चरणों।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किये। इसके तहत देश में कंटेनमेंट जोन 30 जून तक पूरी तरह से लॉक रहेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार आठ जून से इसते दूसरे चरण में होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक संस्थान खुलेंगे, लेकनन शर्तों के साथ।वहीं जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे चरणें स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़नों और सिनेमा हॉल जैसे जगहों को आम लोगों के लिए खोलने पर अभी फैला नहीं लिया गया है।

गाइडलाइन्स की तीन बड़ी बातेंः-

प्रथमः- केंटेनमेंट जोन 30 जून तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। 12 राज्यों के 30 शहरों में हैं केंटेनमेंट जोन।

द्वितीयः- आठ जून के बाद आठ जून के बाद तीन चरण में अनलॉक करने की तैयारी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एसपीओ यानी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना है।

तृतीयः-देशभर में रात के समय में कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कहीं भी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।

कब क्या खुलेगा और किन शर्तों के साथ?

पहला चरणः- आठ जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तराओं, आतिथ्य केन्द्रों  और शापिंग मॉल को  खोलने की अनुमति दी गयी है।

शर्तः- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन गतिविधियों के लिए जल्द ही एसओपी जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
दूसरा चरणः- राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद स्कूल, कॉलेज , शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान आदि खोले जायेंगे।

शर्तः-राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश संस्थानों, अभिभावकों और अन्य पक्षधारकों के साथ भी सलाह करेंगे। इसके आधार पर जुलाई में इन संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय में लिया जायेगा। इसके बारे में भी सभी संबंधित पक्षों और एजेन्सियों के साथ मिलकर एसओपी जारी की जायेगी।
तीसरा चरणः- स्थिति के व्यापक आकलन के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों , मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार , ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इसी तरह की अन्य जगहों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। सामाजिक , राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक,  संस्कृति, धार्मिक समारोह और भीड वाली सभाओं के आयोजन के बारे में भी निर्णय स्थिति के आकलन के बाद ही लिया जायेगा।

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