दिल्लीः अगर आप बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, तो आज से झोला लेकर निकलें। देश में 01 जुलाई यानी शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कानून बनाया है। सीपीसीबी ने इसके लिए कई सारे उपायों को अपनाया है। प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 01 जुलाई से यदि सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, आयात, संग्रह, वितरण बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।
आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उन उत्पादों से है, जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं होता। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में पैकेजिंग से लेकर बोतलें, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग और फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं।
एसयूपी वस्तुओं में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर रैपिंग या पैकेजिंग शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध करने के आह्वान का आह्वान किया था। उसी के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को जारी किया था।