दिल्ली डेस्क

दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 के दौरान बस, तिपहिया, रिक्शा और ई-रिक्शा को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 मई को इसकी घोषणा की।

केडरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस अगले एक-दो महीने में खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए कोरोना के साथ ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 17 मई को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये थे और उसी के आधार पर दिल्ली में कुछ गतिविधियों को शुरू करने का फैसला लिया गया है।

दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 के दौरान किसकी इजाजत…किसकी नहीं…

  • बाजारों में दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड-ईवन आधार पर।
  • मेट्रो ट्रेन, सैलून, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे।
  • 20 यात्रियों के साथ बसें चलाने की अनुमति । बस में चढ़ने से पहले सवारी की स्क्रीनिंग होगी।
  • दिल्ली में रहने वाले श्रमिकों को शर्त के साथ निर्माण कार्य करने की इजाजत।
  • एक सवारी के साथ दुपहिया वाहन चलाने की अनुमति। पीछे कोई सवारी नहीं बैठ सकती।
  • धार्मिक स्थल और धार्मिक कार्यक्रम भी बन्द रहेंगे। शाम सात से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर मनाही रहेगी।
  • रेस्तरां को खोलने की इजाज़त,लेकि सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति।
  • ट्रांसपोर्ट खुलेगा, ऑटो रिक्शा में एक यात्री की इजाजत, कार पूलिंग की अनुमति नहीं होगी।
  • टैक्सी में दो, ग्रामीण सेवा में दो और आरटीवी में 11 सवारियों की ही अनुमति ।
  • सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।
  • उद्योग, सभी सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे।
  • निजी कार्यालयों को घर से काम करने को तरजीह देने की अपील की है।
  • कंटेमेंट जोन में किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
  • सबको मास्क पहनना ज़रूरी।
  • अंतिम संस्कार में 20 और विवाह में 50 लोगों के शमिल होने की अनुमति
  • दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को निकलने पर रोक जारी रहेगी।

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