दिल्लीः नीट यूजी (NEET-UG) 2021 के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए (NTA) यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी के नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एनटीए को रिजल्ट जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आज यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए को दो स्नातक चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नीट परीक्षा दो छात्रों, वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के लिए आयोजित की जानी चाहिए, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थीं। इसके बाद केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि नीट परिणाम में देरी से स्नातक मेडिकल प्रवेश प्रभावित होगा। अब इस मामले में सुप्रीम दिवाली के बाद होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एनटीए को परिणाम जारी करने की अनुमति देते हुए, इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है। पीठ ने कहा कि दो छात्रों के मामले की बाद में जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद रखी है।
आपको बता दें कि इस साल अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विवादों में घिर गया है। सीबीआई (CBI) यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले उन समूहों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में मदद की थी। कुछ मेडिकल उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का रुख कर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की थी क्योंकि यह पहले निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं और कुछ प्राथमिकी के कारण परिणाम रद्द नहीं किए जा सकते। एक अन्य हालिया घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय ने एनटीए को राज्य में एक उम्मीदवार की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट में कथित हेरफेर की जांच करने का निर्देश दिया है।