वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में होने रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यह जानकारी होनी होना चाहिए कि आप किस तरह के लोन पर कितनी टैक्स छूट ले सकते हैं। क्या आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इसके लिए चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। आज हम आपको इस पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं।

हां इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें ऋण चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले तक। अब सवाल उठता है कि कितने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर छूट मिलती है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैः-

  • यदि आपके दो बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी बेटी के लिए आपने पहले से एजुकेशन लोन ले रखा है और उस पर लग रहे सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आप ले रहे हैं। अब आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
  • यदि आपने दोनों की पढ़ाई के लिए 10 प्रतिशत ब्याज पर 10-10 लाख का लोन लिया है, तो कुल 20 लाख रुपए का सालाना ब्याज दो लाख रुपए बनता है। आपको इस पूरे दो लाख के ब्याज पर टैक्‍स छूट का लाभ मिलेगा। यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से यह राशि माइनस हो जाएगी।

आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

 

 

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