झारखंड में अब लोगों को छह मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू पाबंदियों का अनुपालन करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने राज्यभर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह ल्ए बढ़ा दिया है। पहले यह आज सुबह छह बजे सप्ताह हो रहा था।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी, जिसे लेकर लोगों को दोपहर तीन बजे तक मूवमेंट की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने
मौजूदा समय में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की काफी किल्लत देखी जा रही है। इसके साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है, उसके बाद भी वेऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे संक्रमितों को चिह्नित कर उन्हें अस्पताल के जेनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
क्या रहेगा खुला और किस पर रहेगी पाबंदी
1. आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी
2. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
3. कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी.
4. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी.
5. कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.
6. 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा.