Election Commission

कोरोना वायरस को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग अब सख्त होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने दो मई को आने वाले पांच राज्यों के विधानसभा परिणामों को लेकर एक आदेश दिया है। आयोग आदेश में कहा गया है कि मगणना के दौरान या या नतीजे आने के बाद किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार महज दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है।

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए सात चरणों के मतदान हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है, जबकि तमिलनाडु, केरल, पुडूचेरी और असम में मतदान पहले ही समाप्त हो चुके हैं। सभी चार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में चुनाव के परिणाम दो मई को आएंगे।

कोविड-19 के कारण देश में बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा था4 कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि दो  मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे।

जस्टिस बनर्जी ने ये बातें तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कही थी। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए मतगणना वाले दिन दो  मई को कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए।

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