उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया. कोर्ट की तरफ से बताया गया कि 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को अदालत में काम-काज नहीं होगा. इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी. इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला नहीं होगा. प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है.
26 अप्रैल को केवल अर्जेंट केसेज की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को लॉकडाउन लगाने आदेश दिया है. कोविड के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है. कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है. कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.
आपको बता दें कि देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कई राज्यों में सरकारों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे फैसले किए हैं. दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए आज रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है.