नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद मैन्युफैक्चर किए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मानें तो इस नियम के लागू होने से और एक अतिरिक्त एयरबैग के जुड़ने से छोटी हैचबैक की कीमतों में 5,000- 8,000 रुपये की वृद्धि होने की संभावना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग को जरूरी करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।
दरअसल, कार के बंपर पर एक इंपैक्ट सेंसर लगा होता है जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट सेंसर की मदद से एक हल्का सा करंट एयरबैग के सिस्टम में पहुंच जाता है, और एयरबैग्स के अंदर sodium azide गैस भरी होती है उस गैस को वह गैस फॉर्म में प्ले आता है पहले यह किसी और फॉर्म भरी होती है जैसे इंपैक्ट सेंसर करंट भेजता है, वह चीज गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार दुर्घटना की स्थिति में कार में बैठे लोगों की जान बच जाती है।