कुछ ही दिन शेष… निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी

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नई दिल्ली.अब देश भर के लोगों की नजर आगामी बजट पर लगी हुई है। बस कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 1 फरवरी को तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनके लिए सबसे मुश्किल घड़ी वाला बजट होगा, जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है और नागरिकों को उनसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। सबसे अधिक उम्मीद नौकरीपेशा लोगों की बंधी है।

जानकारी के अनुसार, नौकरी करने वाले मिडिल क्लास को इस बार बजट में धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि अभी धारा 80सी के तहत कुल 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट पाई जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता है। टैक्स बचाने के लिए आयकर की धारा 80सी के तहत म्यूचुअल फंड के टैक्स फंड (ईएलएसएस), बैंक की टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, एनपीएस, पीपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में लोग निवेश करते हैं। धारा 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट मिलती है। हर साल अधिकतम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर यह छूट मिलती है।

कोविड-19 महामारी ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। हालांकि, वित्त मंत्री यह वादा पहले ही कर चुकी हैं कि इस बार का बजट इसके पहले पेश किए गए बजट से अलग होगा। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टैक्स में राहत दे सकती है और पहले की तय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। बता दें, टैक्स में छूट की की सीमा को इसके पहले 2014 में बढ़ाया गया था। इसके साथ ही यह बात भी है कि मूल छूट सीमा में अंतिम वृद्धि के बाद से काफी समय बीत गया है। हालांकि, सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वह इस तरह के कदम की घोषणा करना चाहती है।

यह अफवाहें भी हैं कि मध्यम वर्ग के करदाताओं के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल शुद्ध आय डालने के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती भी बढ़ सकती है। लेकिन कर विशेषज्ञ इस बात को लेकर बहुत अधिक आशावादी नहीं हैं और वे यह महसूस करते हैं कि सरकार के बाद के बजट में आयकर में इतने बड़े बदलाव की घोषणा करने की संभावना नहीं है। सरकार किसी भी बड़े संरचनात्मक बदलावों के बजाय केवल कराधान में छोटे बदलावों की घोषणा कर सकती है। इन परिवर्तनों में से कुछ आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उच्च कटौती सीमा से संबंधित होंगे।

इस बात की भी संभावना है कि कोविड -19 के कारण पैदा हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए किए गए खर्चों को शामिल करने के लिए धारा 80 डी के तहत कटौती का विस्तार किया जाएगा। धारा 80 डी के तहत कटौती की सीमा – (25,000 -1,00,000 रुपये) – उम्र के आधार पर भी बढ़ सकती है, क्योंकि महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा के खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि सरकार कोविड -19 महामारी और वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के दौरान अतिरिक्त लागत के लिए देश में उच्च आय वालों पर कोविड -19 सेस लगने की योजना बना रही है।

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