अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारती ने साल 2016 में एम्स कर्मचारी से मारपीट के साथ मारपीट की थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी पाया था. चार अन्य लोगों को सबूतों को अभाव में बरी किया जा चुका है. भारती को दिल्ली की एक अदालत ने सजा का ये फैसला सुनाया है. विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी जा चुकी है.
बता दें कि इससे पहले यूपी के रायबरेली में सोमनाथ भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बदजुबानी की और राज्य के अस्पतालों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की. उनके खिलाफ अमेठी, रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे और गिरफ्तारी के बाद कई दिन तक हवालात की हवा खानी पड़ी. फिलहाल वे जमानत पर हैं और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वे देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे. अब एक और मामले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.