दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी की कथित हत्या मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज अन्य प्राथमिकी के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा।
बेंच ने सैनी को अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया। साथ ही जांच में पूर्ण सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें आगाह किया है कि वे कथित हत्या मामले के आरोपियों से दूर रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में 17 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।