संवाददाता
प्रखर प्रहरी
रांचीः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कोे 27 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। झारखंड हाई ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने आज दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट से इस मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए दाखिल करनेेे के लिए समय देने की मांग की। इसके लिए अदालत ने सीबीआई को 24 नवंबर तक का वक्त मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई की तिथि 27 नवंबर निर्धारित कर दी।
लालू प्रासद की ओर से वरिष्ठ वकील देवर्षि मंडल ने कुछ दिन पूर्व दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा है कि लालू प्रसाद इस मामले में आधी सजा काट ली है इसलिए इन्हें जमानत दे दी जाए। लालू प्रासद की जमात याचिका पर पहले सुनवाई नौ नवंबर को निर्धारित थी, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट से लालू प्रसाद से जुड़े मामलों की सुनवाई छह नवंबर को करने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।