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राज्य

मानहानि का मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर सीएम आतिशी को जारी किया नोटिस

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे

दिल्लीः  दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने यह नोटिस दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर जारी किया है।

प्रवीण शंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विकास महाजन ने कहा, “याचिकाकर्ता की दलील सुनने से लगता है कि मामले को सुनने की जरूरत है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।”

प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले के निचली अदालत द्वारा के रद्द किये जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इससे पहले 28 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि के मामले को खारिज कर दिया था। अदालत ने उस समय कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता की टिप्पणी विपक्षी पार्टी के खिलाफ की गई थी, न कि संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ।

बीजेपी प्रवक्ता ने न्यायालय के फैसले पर कहा, “आज हमारे मामले में सत्यमेव जयते की फिर से पुष्टि हुई है। जब हमने दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री और तत्कालीन मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की और फैसला सुनाया कि यह मामला श्री आतिशी पर लागू होता है, लेकिन मुख्यमंत्री पर नहीं। हमने इसे कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया और इसे चुनौती नहीं दी। बाद में हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दायर किया…अब न्यायालय ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली है।”

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीमती आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उनके एक सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे भाजपा में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्रवाई की धमकी दी थी।

 

 

General Desk

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