दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नौकरी वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की हैं। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने शनिवार को नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
बजट में सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हज़ार रुपये ही रखा गया है। इस तरह से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। यानी जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12 लाख 75 हज़ार रुपये है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क़रीब 75 मिनट के बजट भाषण के सबसे आख़िर में नए टैक्स रेट की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के साथ ही सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और सबने मेज थपथपाकर वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पुराने टैक्स स्लैब का ज़िक्र नहीं किया।
सरकार ने नए टैक्स रिजीम वालों के लिए सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट 60 हजार रुपये कर दिया है। यानी 12 लाख रुपये की आदमनी पर स्लैब के हिसाब से 60 हजार रुपये का टैक्स बनेगा, जो कि रिबेट के तौर पर माफ़ हो जाएगा। यह रिबेट अब तक 25 हज़ार रुपये था, जिसे अब 60 हज़ार कर दिया गया है।
How does the rs 12 lakh taxable income work: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। यह पिछले एक दशक में सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, सैलरीड और पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि टैक्स-फ्री आय की सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो गई है।
12 लाख रुपये तक की आय कैसे होगी कर मुक्तः इसे समझने के लिए आपको मिलने वाली छूट को समझना होगा। धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई है। यह छूट पहली बार 2013 में पेश की गई थी, जिससे 05 लाख तक की आय वालों को 2,000 की राहत दी गई थी। समय के साथ, सीमा और पात्रता को संशोधित किया गया है।
अगर आय 15 लाख रुपये है तो कितना टैक्स लगेगाः
अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 15 लाख रुपये है, तो उसे इस तरह से टैक्स देना होगा:
पहले 04 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
04 लाख से 08 लाख रुपये तक (04 लाख) पर 5% टैक्स = 20,000 रुपये।
08 लाख से 12 लाख रुपये तक (04 लाख) पर 10% टैक्स = 40,000 रुपये।
12 लाख से 15 लाख रुपये तक (3 लाख) पर 15% टैक्स = 45,000 रुपये।
कुल टैक्स = 1,22,150 रुपये
उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय 15 लाख रुपये है, तो पहला 04 लाख रुपये टैक्स फ्री है। अगले 04 लाख रुपये (04 लाख से 08 लाख रुपये तक) के लिए आपको 5% टैक्स देना होगा। इसके बाद 08 लाख से ₹12 लाख रुपये के बीच के हिस्से के लिए, कर की दर 10% है। अंत में, अंतिम 03 लाख (12 लाख से 15 लाख रुपये तक) पर 15% कर लगता है। सभी टैक्स को जोड़ने पर कुल टैक्स 1,22,150 रुपये आता है। तो, 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स के रूप में 1,22,150 रुपये का भुगतान करना होगा।
किसे नहीं मिलेगा सेक्शन 87A का लाभः अगर किसी की आय रुपये 12 लाख से अधिक है, तो उसे स्टैंडर्ड टैक्स दरों के अनुसार ही टैक्स देना होगा और सेक्शन 87A के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।
टैक्स स्टैब
टैक्स छूट सीमा | टैक्स दर (% में) |
4,00,000 रुपये तक | कोई टैक्स नहीं |
4,00,001 से 8,00,000 रुपये तक | 5% |
8,00,001 से 12,00,000 रुपये तक | 10% |
12,00,001 से 16,00,000 रुपये तक | 15% |
16,00,001 से 20,00,000 रुपये तक | 20% |
20,00,001 से 24,00,000 रुपये | 25% |
24,00,001 से अधिक आय पर | 30% |
सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट को 60,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह 25,000 रुपये थी और 07 लाख रुपये तक की आय पर लागू होती थी। अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस बदलाव से 7.75 लाख से ₹12.75 लाख की आय वालों को ₹83,200 तक की टैक्स बचत होगी।
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