Deprecated: The PSR-0 `Requests_...` class names in the Requests library are deprecated. Switch to the PSR-4 `WpOrg\Requests\...` class names at your earliest convenience. in /home1/prakhndx/public_html/wp-includes/class-requests.php on line 24
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में के. कविता को मिली जमानत, कोर्ट ने रबा- जांच हो चुकी, ट्रायल में देरी होगी; महिला हैं बेल मिलनी चाहिए - Prakhar Prahari
Subscribe for notification

दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में के. कविता को मिली जमानत, कोर्ट ने रबा- जांच हो चुकी, ट्रायल में देरी होगी; महिला हैं बेल मिलनी चाहिए

दिल्लीः दिल्ली की शराब नीति केस में आरोपी एवं भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 05 महीने से जेल में बंद हैं। महिला हैं और PMLA के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए।

आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED दोनों केस में के कविता को जमानत दी है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने तेलंगाना की विधान पार्षद कविता की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें बीआरएस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश कि किसी महिला को जमानत में छूट सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह शिक्षित और स्वतंत्र है, गलत है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि एकल न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने कानून लागू करने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। परिणामस्वरूप हम अपील को अनुमति देते हैं। आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय) को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”

इससे पहले के कविता 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड़ पर है। अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त हाईकोर्ट के इस फैसले का भी जिक्र किया और उस पर टिप्पणी की।

दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस केस में जमानत दी है।

जमानत की शर्तें

  • 10-10 लाख रुपए के बेल बांड भरने होंगे।
  • सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी।
  • के कविता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

जमानत पर कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी

महिला होने के नाते स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए: लॉ वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, के कविता पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत सेक्शन 45 का हवाला दिया। कहा कि इसके तहत महिला होने के नाते के कविता स्पेशल बेनिफिट की हकदार हैं।

क्या शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस कमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि एक उच्च शिक्षित महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काबिल जज के आदेश के बाद ऐसी धारणा बन गई कि किसी शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमारी राय इसके उलट है। एक महिला सांसद और आम महिला में अंतर नहीं करना चाहिए।

महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें अदालतें: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत आरोपी महिलाओं के मामले में अदालतों को ज्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। हाईकोर्ट की काबिल जज सेक्शन 41 के तहत के कविता की जमानत पर फैसला सुनाते वक्त भटक गईं।

तस्वीर 15 मार्च 2024 की है, जब ED ने के कविता को हैदराबाद स्थित घर से हिरासत में लिया था।
तस्वीर 27 अगस्त की है, जहां BRS के दिल्ली ऑफिस में कविता के भाई केटी रामाराव को पार्टी कार्यकर्ता, उनकी जमानत मिलने पर बधाई देने पहुंचे।

 

इस केस में के कविता का नाम कब आया, का है आरोप?

  • ED ने 30 नवंबर 2022 को गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अमित ने के. कविता के नाम लिया था। ED ने कहा था कि कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। AAP ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया।
  • इसी केस में गिरफ्तार बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली।
  • 15 मार्च 2024 को ED ने कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसी दिन उनके घर पर सुबह 11 बजे रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे कविता को अरेस्ट किया गया।
General Desk

Recent Posts

खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश का आरोपी विकास ने बताया जान को खतरा, अदालत से लगाई पेशी से छूट देने की गुजारिश

दिल्लीः खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी विकास यादव ने अपनी जान को खतरा बताया…

16 hours ago

शोध पर लालफीताशाही भारी, आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का, चार प्रतिशत जनसंख्या वालों को 80 प्रतिशत संसाधन चाहिएः डॉ. भागवत

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे गुरुग्रामः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि  आज कर…

3 days ago

PoK में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी का टूर, ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना किया

स्पोर्ट्स डेस्क8 ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चैंपियंस ट्रॉफी का टूर…

3 days ago

अब छात्र दो साल में ही पूरा कर सकेंगे ग्रेजुएशन, UGC अगले साल तक ला सकता है नई पॉलिसी; कमजोर विद्यार्थी 05 साल तक बढ़ा सकेंगे कोर्स ड्यूरेशन

दिल्लीः अब विद्यार्थी दो साल में ही ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकेंगे। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगले अकादमिक…

3 days ago

अहिल्याबाई होलकर ने नष्ट हो चुके राष्ट्र के सम्मान एवं गौरव को स्थापित करने का काम कियाः कृष्ण गोपाल

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने गुरुवार को कहा है कि पुण्यश्लोक…

3 days ago