Subscribe for notification
राष्ट्रीय

Maternity Leaves: अब 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, पिता को भी मिलेगी 15 दिन की छुट्टी, सरोगेसी से जुड़े नियमों में संशोधन

संवाददाता: संतोष कुमार दुबे

दिल्ली: केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।  सरकार की ओर से किए नियमों में संशोधन के बाद अब सरोगेट और पालक, दोनों श्रेणी की माताओं को 180 दिनों तक का अवकाश मिल सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। पिता को भी 15 दिनों की छुट्टी का अधिकार होगा।

केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश के मामले में बड़े बदलाव किये हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 180 दिनों तक की छुट्टी मिल सकेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 18 जून को इस संबंध में अधिसूचना के मुताबिक ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी जिन्होंने सरोगेसी के जरिये संतान उत्पन्न की है, अब छह महीने मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। ऐसी महिला कर्मचारी के लिए कोख देने वाली महिला (सरोगेट मां) भी केंद्र की कर्मचारी होगी, तो दोनों ही मांओं को छह-छह महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हालांकि इसकी शर्त होगी कि ऐसी महिलाओं के जीवित बच्चों की संख्या दो से कम होनी चाहिए।

नए नियमों के तहत, सरोगेट मां के साथ दूसरी मां को अधिष्ठाता मां की संज्ञा दी गई है। अधिष्ठाता मां बच्चे के देखभाल के लिए दो साल के चाइल्ड केयर लीव की पात्र होगी, जो बच्चे के 18 साल का होने तक ली जा सकेगी। बच्चे का अधिष्ठाता पिता भी यदि सरकारी कर्मचारी है तो वह भी 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का पात्र होगा। नए नियम 18 जून से लागू हो गए हैं।
विज्ञापन

केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली माताओं और बच्चों को अपनाने वाले माता-पिता की छुट्टियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि अब सरोगेसी के मामलों में मातृत्व अवकाश 180 दिनों तक लिया जा सकेगा। केंद्र की सरकारी कर्मचारी जो सरोगेट है, उसे 180 दिनों तक छुट्टी मिल सकेगी। संशोधित नियमों की अधिसूचना कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब सरोगेट के साथ-साथ अधिष्ठाता माता (जैविक मां) को भी 180 दिनों की छुट्टी की सुविधा मिल सकेगी।

मां के अलावा पिता को भी छुट्टी का अधिकार:  केंद्र सरकार ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है। अब इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। संशोधन के मुताबिक सरोगेसी के लिए कमीशनिंग करने वाली मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह भी चाइल्ड केयर लीव पाने की पात्र होगी। इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग करने वाले पिता, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पाने का हकदार होगा।

 

General Desk

Recent Posts

CM रेखा गुप्ता ने खोले AAP सरकार के स्वास्थ्य मॉडल के पोले, पढ़िए सीएजी की रिपोर्ट पर विधानसभा में क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री

दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि CAG की पूर्ववर्ती सरकार के समय में स्वास्थ्य विभाग…

10 hours ago

24 से 26 मार्च के बीच पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिये लोगों से मांगे सुझाव

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि प्रदेश सरकार का बजट 24 से 26…

18 hours ago

श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में शामिल हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और कई मंत्री

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को श्री श्याम कृपा मंडल खारी बावली 21वें वार्षिक…

1 day ago

सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को खूबसूरत और वैश्विक स्तर का शहर बनाने का काम करेगी बीजेपी संगठन

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पार्टी संगठन सरकार से साथ…

1 day ago

सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वांचलवासियों को बताया हनुमान, बोलीं…आपकी तपस्या, मेहनत, लगन और समर्पण से मिली है बीजेपी को जीत

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचलवासियों को हनुमान की उपाधि देते हुए कहा है…

2 days ago

आबकारी नीति में AAP ने तीन ब्रांडों महादेव,इंडो स्पिट,ब्रिंडको को पहुंचाया फायदाः सचदेवा

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष  वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि AAP की सरकार जानता को…

2 days ago