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राष्ट्रीय

नीट में ग्रेस मार्क्स वाले 1563 उम्मीदवारों स्कोर-कार्ड रद्द, मिला दोबारा परीक्षा देने का विकल्प

दिल्लः चिकित्सा की पढ़ाई के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2024) में ग्रेस मार्क्स  यानी कृपांक पाने वाले छात्रों दोबारी परीक्षा देनी पड़ेगी। सरकार ने उनके मार्क्स को रद्द कर दिया है। इस मामले सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा, काउंसलिंग जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा होती है, तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके नतीजे 30 जून को आएंगे। MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 06 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 08 जुलाई को सुनवाई होगी।

मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है।

यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को अनुमति दी, जिसने कहा कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह की पुन: परीक्षा की तारीख 13 जून को ही अधिसूचित की जाएगी, परीक्षा 23 जून को आयोजित होगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने अलख पांडे द्वारा 1563 अभ्यर्थियों को अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक देने पर सवाल उठाने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

काउंसलिंग पर रोक नहींः सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।
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केंद्र ने कोर्ट से क्या कहा?
सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें NEET-UG में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ‘ग्रेस मार्क्स’ की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

NTA की दलील को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लियाः सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।

 

 

General Desk

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