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ञानवापी परिसर का होगा एएसआई सर्वे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाई रोक

प्रयागराज: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटा दिया है।  हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद साफ हो गया कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। आपको बता दें कि एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा रखी थी। इससे पहले वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे का आदेश जारी किया था। अब जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। इस प्रकार ज्ञानवापी परिसर के एएसआई पर लगी रोक भी हट गई है। जिला कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू किया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर तत्काल रोक लगाते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने 03 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट का गुरुवार को बड़ा फैसला आया। इसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि सर्वे का काम गुरुवार से ही शुरू हो सकता है।

आपको बता दें कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही थी। हाई कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि जिला कोर्ट के आदेश के तहत चल रही सर्वे की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा। जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का काम पूरा कर 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया था। हालांकि, कोर्ट में मामला खिंचने के बाद सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लग गई। वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में एएसआई की ओर से सर्वे को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जा सकता है।

वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए फैसले के बारे में हिंदू पक्ष के वकील की ओर से बड़ी जानकारी दी गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट ने मस्जिद कमिटी की याचिका को खारिज कर दिया। तत्काल प्रभाव से एएसआई सर्वे का कार्य शुरू करने का आदेश दिया। एएसआई की ओर से कोर्ट में साफ कहा गया कि हम ब्रशिंग, मैपिंग और अन्य विधियों से सर्वे का काम करेंगे। अभी खुदाई करने की कोई योजना नहीं है। एएसआई की ओर से साफ किया गया कि अगर खुदाई की जरूरत होगी तो कोर्ट की मंजूरी ली जाएगी। विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे से मस्जिद का सच सामने आएगा। सर्वे से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बयान आ गया है। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि एएसआई सर्वे से उम्मीद है, सच सामने आएगा। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वे के फैसले का स्वागत करता हूं। एएसआई सर्वे सच को सामने लाने में मदद करेगा। मंदिर के तोड़े जाने का सच अब सामने आएगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मस्जिद में हिंदू धर्म के प्रतीक चिह्न और देवी-देवताओं की तस्वीरों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इसे ऐतिहासिक भूल करार दिया था।

मस्जिद कमिटी ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुरुवार इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ज्ञानवापी सर्वे का भविष्य टिका हुआ है। साथ ही, यह पूरा मामला किस तरफ रुख करता है, यह भी कोर्ट के फैसले से साफ हो जाएगा। हाई कोर्ट में जजमेंट के लिए यह याचिका सीरियल नंबर 3001 पर लगा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ-साथ एएसआई और यूपी सरकार की ओर से इस याचिका पर अपना-अपना पक्ष रखा गया है।

General Desk

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