दिल्लीः अगर आप करदाता हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक 27 फीसदी टैक्सपेयर ने अपना ITR दाखिल नहीं किया है। वहीं, अन्य 14 प्रतिशत करदाताओं का कहना है कि वे 31 जुलाई की तय समय सीमा तक टैक्स नहीं भर पाएंगे।
यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स (LocalCircles) के सर्वे में सामने आई है। आपको बता दें कि 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में हम यहां आपको समय से ITR फाइल करने के फायदे और उसका तरीका बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से लोग ITR नहीं भर पा रहे हैं…
लोकल सर्कल्स के सर्वे में ITR फाइल नहीं कर पाने की वजह मानसून की बारिश बताई जा रही है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए डेडलाइन 2 सप्ताह बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ और बिजली कटौती के कारण ऐसा करना मुश्किल हो गया है।
लोकल सर्कल्स के अनुसार 70 फीसदी लोगों ने भरा टैक्सः
आपको बता दें कि 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय पांच लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम पांच लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 01 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में पांच लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलः
वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 05 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर चुके हैं। शुक्रवार 28 जुलाई को इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा, ’27 जुलाई तक 5.03 करोड़ लोग ITR फाइल करा चुके हैं। इनमें से 4.46 करोड़ ITR को ई-वेरिफाई किया गया है, यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किया गया है। ई-वेरिफाइड ITR में से 2.69 करोड़ से अधिक ITR पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं।
आयकर विभाग ने कहा, ‘टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है। हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से मदद कर रहे हैं।
हम शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। यानी 31 जुलाई 2023 तक किसी भी तरह की मदद करना जारी रखेंगे। हम उन सभी से अपील करते हैं जिन्होंने AY2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।
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