दिल्ली: आपने देश में इस तरह के कई मामले सुने होंगे, जिनमें व्यक्ति की मौत के बाद भी परिवार वाले उसके नाम पर राशन और पेंशन समेत कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल आधार (Aadhaar) जारी करने वाली संस्था यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (Registrar General of India) इसका पक्का इंतजाम करने जा रही हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया देश में जन्म और मृत्यु का रेकॉर्ड रखने वाली संस्था है। दोनों संस्थाएं एक मैकेनिज्म पर काम कर रही हैं। इसमें मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) जारी होते ही आधार डिएक्टिवेट हो जाएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मैकेनिज्म के तहत संबंधित एजेंसी के डेथ सर्टिफिकेट जारी करते ही मृतक के परिवार के पास इसकी जानकारी भेजी जाएगी और उनकी सहमति के बाद नंबर डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस मैकेनिज्म को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से भी बातचीत की जा रही है। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए परिवार वालों को मृतक का आधार नंबर देना होगा। यूआईडीएआई ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते समय आधार अलॉट करने की योजना शुरू कर दी है। अब तक 20 राज्य इस सिस्टम को लागू कर चुके हैं। दूसरे राज्यों के भी आने वाले दिनों में इस योजना की शुरू करने की संभावना है। ये सुविधाएं आधार 2.0 का हिस्सा हैं। आधार 2.0 के तहत सरकार इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के साथ-साथ नए फीचर ला रही है।

आधार बदलते ही बदल जाएगी पूरी कुंडलीः यूआईडीएआई ने एक महत्वाकांक्षी अपडेशन एक्सरसाइज शुरू की है। जिन लोगों को 10 साल पहले आधार कार्ड जारी किए गए हैं, उनसे अपने रेकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। इस बारे में अब तक सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुमानों के मुताबिक तीन करोड़ से अधिक लोग अपना आधार अपडेट करा चुके हैं। आधार का इस्तेमाल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ रेकॉर्ड से लेकर इनकम टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसका यूज हो रहा है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है जिसमें आधार की डिटेल में बदलाव होने के साथ ही सारा रेकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाए। पहले चरण में ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है जो अपने अहम डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए डिजीलॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here