दिल्ली डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर पाबंदी लगाने की मांग वाली हिंदू सेना की याचिका को शुक्रवार खारिज कर दी। आपको बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2002 के गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के लिए बीबीसी और बीबीसी इंडिया पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। गुप्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि बीबीसी और बीबीसी इंडिया भारत में शांति और अखंडता को बाधित करने की कोशिश कर रहा है।

आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी)  ने 2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भ्रामक मानते हुए इस पर बैन लगा दिया था। इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और बीरेंद्र कुमार सिंह ने भारत में बीबीसी के संचालन पर ही बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी  को निर्देश दे कि वह भारत विरोधी और भारत सरकार विरोधी रिपोर्टिंग/डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ जांच करे। याचिका में बीबीसी पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि बीबीसी भारत में व्याप्त शांति और राष्ट्रीय अखंडता को बाधित कर रहा है। हालांकि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है और याचिका को खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री India: The Modi Question 2002 में हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिसे केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2022 के तहत मिली आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत में दिखाने पर बैन कर दिया था। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कई यूनिवर्सिटीज में सरकार के फैसले के विरोध में डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक रूप से दिखाई गई।

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