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दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को साल 2023 का बजट पेश किया। उन्होंने आठ साल बाद टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तीन लाख रुपये तक सालान आय कर मुक्त होगी, लेकिन यह लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जो आईटीआर फाइल करने के लिए नई टैक्स रिजीम को चुनेंगे। पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह सीमा 2.5 पांच लाख रुपये ही है। अब बहुत सारे टैक्सपेयर्स के मन में यह कंफ्यूजन है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या पुराना। अगर आपके मन में भी यह सवाल कौंध रहा है, तो आपकी इस समस्या को हम दूर कर देते हैं। मान लीजिए की आपकी सैलरी सालाना 10 लाख तक है और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जानिए कैसे…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 07 लाख की कमाई पर पूरी तरह टैक्स छूट दे दी है। साथ ही  टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है। इसमें 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया है। इसके अलावा ज्यादा आमदनी वालों का हायर सरचार्ज रेट कम कर दिया है और रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव इनकैशमेंट की टैक्स लिमिट बढ़ा दी है

सबसे पहले जानते हैं नए टैक्स रिजीम में आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगाः 7.50 लाख तक की सैलरी कैसे टैक्स फ्री होगी- आपको बता दें कि नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर दिया लिया गया है। इस वजह से 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझें… 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें। बचे 7 लाख रुपए, जो रिबेट के दायरे में आता है। इस तरह से आपको साढ़े सात लाख रुपये पर पूरी तरह से छूट मिल जाएगी।

अब अगर आपकी सैलरी 10, 15 या 20 लाख रुपए है,  तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।

ये तो बात हुई नए टैक्स रिजीम की और अब जानते हैं पुरानी टैक्स रिजीम के बारे… पुराने सिस्टम में भी 7 लाख तक की सालाना इनकम पर 0 टैक्स है। अब अगर आपकी सालाना सैलरी 07 लाख है। इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C की अधिकतम छूट 1.5 लाख ले सकते हैं, जो कुल मिलाकर 02 लाख रुपए हुए। यानी बची 5 लाख की इनकम। सेक्शन 87(A) के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ है। यानी 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं।

पुराने टैक्स रिजीम में भी 10 लाख तक की इनकम कर सकते हैं कर मुक्तः आपको हमने पहले भी बताया है और एक बार फिर बता रहे हैं कि इस बार के बजट में पुराने टैक्स रिलीज में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाई होने पर इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है,  तो आपको 20% तक टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनसे आप इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसका पूरा गणित समझें…

अब समझें कैसे 10 लाख रुपये तक की सैलरी होगी कर मुक्तः इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 05 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50 हजार रुपए तक की छूट मिलती है। 05 लाख रुपए में से इस राशि को भी घटा दें, तो टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रुपये होगी।

अब आप 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। इसके लिए EPF, PPF, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, म्‍यूचुअल फंड, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 05 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश करना होता है। इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होता है। अगर आपने ये किया है तो अब 4.5 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 03 लाख रुपए रह जाएगी।

इसके बाद अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 02 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा दें। अब 01 लाख रुपए की इनकम टैक्स के दायरे में आएगी।

अब अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप 10 लाख रुपए की इनकम पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

15 लाख इनकम पर चुकाना होगा 1, 87, 500 रुपये करः  अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख है तो आपको 01 लाख 87 हजार 500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। हालांकि 87A को छोड़कर आप ऊपर दिए गए प्रावधानों को अपनाकर 5 लाख की कमाई टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ 10 लाख की इनकम पर ही टैक्स देना होगा।

20 लाख इनकम पर 3, 37, 500 रुपये टैक्सः यदि आपकी सालाना इनकम 15 लाख है तो आपको 3 लाख 37 हजार 500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। इसमें भी 87A को छोड़कर आप ऊपर दिए गए प्रावधानों को अपनाकर 05 लाख की कमाई टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ 15 लाख की इनकम पर ही टैक्स देना होगा।

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