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नहीं होगा गोधरा कांड के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार, खारिज हुई बिलकिस बानों की याचिका - Prakhar Prahari
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नहीं होगा गोधरा कांड के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार, खारिज हुई बिलकिस बानों की याचिका

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड की पीड़ित बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बिलकिस बानो ने 2002 में अपने साथ हुए गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इस साल 15 अगस्त को अपने 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था।

बिलकिस बानों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर मांग की थी कि वह अपने उस आदेश की समीक्षा करे, जिसके तहत उसने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के तहत दोषियों को छूट देने पर विचार के लिए कहा था।

क्या है पूरा मामलाः आपको बता दें कि साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी। हालांकि, गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा 15 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया। गुजरात सरकार का कहना है कि उसने अपनी सजा माफी नीति के अनुरूप 11 दोषियों को छूट दी है। इन दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को जेल से रिहा किया गया। दोषियों को गोधरा उप-जेल में 15 साल से अधिक की सजा काटने के बाद छोड़ा गया है।

दोषियों की इसी रिहाई को चुनौती देते हुए समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। इसमें 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। वहीं बिलकिस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था।

13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कठोर नियम लागू नहीं होंगे। 1992 के नियम ही लागू होंगे जिसके तहत  गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था। अब बिलकिस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला, तो नियम भी वहां के लागू होंगे गुजरात के नहीं।

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