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गोधरा हत्याकांड के दोषी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रेन पर पत्थर फेंके थे, 17 साल जेल में रहा - Prakhar Prahari
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गोधरा हत्याकांड के दोषी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रेन पर पत्थर फेंके थे, 17 साल जेल में रहा

दिल्लीः उच्चतन न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात के गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी। फारूक उम्रकैद की सजा काट रहा था और इसके खिलाफ उसने 2018 से सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फारूक 2004 से जेल में है और 17 साल जेल में रह चुका है। इसलिए उसे जमानत दी जाए।

वहीं फारू की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “यह सबसे जघन्य अपराध में से एक था। लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में पत्थरबाजी कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन यह अलग है।”

क्या है मामलाः गुजरात के गोधरा स्टेशन पर भीड़ ने फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 कारसेवकों की जलकर मौत हो गई थी। इसी के बाद गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे। दोषी फारूक पर पत्थरबाजी और हत्या करने का मामला साबित हुआ था। इसके बाद उसे उमक्रैद की सजा सुनाई गई थी।

गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्रकैद में बदल दिया था। दोषी फारूक इन्हीं में से एक है।

इससे पहले 13 मई 2022 को एक और दोषी अब्दुल रहमान धंतिया कंकट्टो जम्बुरो को 6 महीने की जमानत दी गई थी। रहमान की पत्नी को टर्मिनल कैंसर है और उसकी बेटियां मानसिक बीमार हैं। 11 नवंबर को उसकी जमानत 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई।

आज की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुऐ तुषार मेहता ने कहा कि मामला फाइनल हियरिंग के लिए तैयार है। अब समयबद्ध सुनवाई के लिए भी विशेष बेंच हैं। इसे भी लिस्टेड किया जा सकता है। इस पर CJI ने कहा- मिस्टर SG, आप यह कर सकते हैं। अपने जूनियर्स से एक विवरण तैयार करने के लिए कहें और इसे रजिस्ट्रार पुनीत सहगल को भेज दें। मैं इसे जरूर देखूंगा।”

इससे पहले 2 दिसंबर को 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुनवाई हुई थी। जिसमें CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने गुजरात सरकार से जानकारी मांगी थी कि इस कांड में किस आरोपी की क्या भूमिका थी। दोषी फारुक की जमानत याचिका भी बेंच के पास पहुंची थी।

जब SG ने सुनवाई को जनवरी तक के लिए स्थगित करने की मांग की, तब फारुक के वकील ने बेंच से कहा कि इसे विंटर वेकेशन के पहले सुना जाए, क्योंकि राज्य दूसरी बार स्थगन की मांग कर रहा है।सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा, “अगर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होती है, तो सब कुछ सुलझाया जा सकता है।” लेकिन बेंच ने कहा था कि वह सबसे पहले जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी।

गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 2002  को एक दुखद घटना घटित हुई थी। अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी रोक ली और फिर पथराव किया। बाद में ट्रेन के S-6 डिब्बे में आग लगा दी गई। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।

गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी।

General Desk

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