दिल्लीः अब कोई भी अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह आदेश उनकी एक याचिका पर दिया, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया।
दरअसल, कई छोटी-बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के अमिताभ की फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती हैं। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें अपील की गई थी कि कमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगानी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस से कहा कि वे फौरन बिग बी के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े कंटेट को हटा दें। इसके अलावा, कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बिग बी की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं।
अमिताभ बच्चन के हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कुछ विज्ञापनों का उदाहरण दिया जिसमें बिग बी का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई टी-शर्ट पर अमिताभ बच्चन का चेहरा लगा रहा है। तो कोई उनका पोस्टर बेच रहा है। वहीं, किसी ने उनके नाम पर एक डोमेन नाम रजिस्टर करवाया है। इस वजह से वह चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी ऐड में न हो।
हरीश साल्वे ने बताया कि केबीसी लॉटरी पंजीकरण और लॉटरी विजेता कैसे बनें, कौन बनेगा करोड़पति की नकल हैं। हमें इसका पता अक्टूबर के आखिर में चला। यह लॉटरी किसी तरह का घोटाला है। कोई पैसा जमा कर रहा है। कोई नहीं जीत रहा है। वीडियो कॉल में भी अमिताभ की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप फोन करते हैं तो उनकी तस्वीर दिखाई देती है। एक नकली आवाज होती है, जो अमिताभ की तरह लगती है।