वाराणसीः उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी विवाद में अदालत आगे सुनवाई करेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दलीलों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला अदालत 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी।
अदालत के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट रूम में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह वहां मौजूद नहीं थीं। आपको बता दें कि जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत के फैसले के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी, ताकि आदेश के बाद कानून-व्यवस्था के हालात न बिगड़ें।’
फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड भी तैनात किया गया था।
क्या है ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामला- पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खासतौर पर शृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। अब आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ है-
हिंदुओं का तर्क:
मुस्लिम पक्ष की दलील:
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