दिल्लीः समान न्यायिक संहिता की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से इस संबंध में दायर याचिका पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके बाद याचिका वापस ले ली गई। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा था कि इससे नागरिकों को न्याय दिलाने में मदद मिलेगी।
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा गया था, “सभी उच्च न्यायालयों को मामले के पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने, सामान्य न्यायिक शर्तों, वाक्यांशों और संक्षिप्त रूपों का उपयोग करने और अदालत की फीस को एक समान बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दें।”
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक रूप से, भारत के विधि आयोग को उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायिक शर्तों, वाक्यांशों, संक्षिप्ताक्षरों, केस पंजीकरण और अदालत शुल्क को एक सामान बनाने को एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की अपील की थी।
उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा गया था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली एक समान नहीं है और इस गैर-एकरूपता से न केवल आम जनता बल्कि कई मामलों में अधिवक्ताओं और अधिकारियों को भी असुविधा होती है.
उन्होंने कहा था कि देश भर के सभी 25 उच्च न्यायालयों में अलग-अलग मामलों की पहचान करने के लिए वाक्यांशों का अलग-अलग उपयोग होता है।
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