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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की शिवसेना की याचिका, जानें 29 जून शीर्ष अदालत में किसने क्या कहा

दिल्लीः महाराष्ट्र के राजनीतिक की शुरुआत 22 जून को गुजरात के सूरत से हुई, अहम डेवलपमेंट गुवाहाटी से लेकर गोवा तक हुए, लेकिन क्लाइमैक्स सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार रात शिवसेना की उस याचिका खारिज खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके आधे घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 3 घंटे 10 मिनट तक चली सुनवाई के बाद फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार कर दिया। शाम 5 बजकर 18 मिनट से 8 बजकर 28 मिनट तक सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने रात 9 बजकर 10 मिनट पर जज ने इस पर अपना फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए वकील नीरज किशन कौल ने पैरवी की।

सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता। ​​​​सिंघवी ने मांग की है कि या तो बहुमत का फैसला स्पीकर को करने दें या फिर फ्लोर टेस्ट टाल दें।

वहीं, कौल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार ही नहीं, उद्धव की पार्टी भी अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इसे टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे के साथ गए विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। बहुमत उनके साथ है, इसलिए वही असली शिवसेना हैं। चलिए आपको सिलसिलेवाल तरीके से बताते हैं कि कोर्ट में किसने क्या दलील दी—-

  • सिंघवी: जो चिट्ठी हमें मिली है, उसमें लिखा गया है कि विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से 28 जून को मुलाकात की। आज सुबह ही हमें कल फ्लोर टेस्ट कराने की सूचना दी गई है। जबकि, हमारे दो विधायक कोविड पॉजिटिव हैं। एक विधायक विदेश में है।
  • उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए सुपर सोनिक स्पीड दिखाई गई है। फ्लोर टेस्ट निर्धारित करता है कि कौन सी सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। बहुमत का पता लगाने के लिए फ्लोर टेस्ट किया जाता है। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले के बाद सदन सदस्यों की संख्या बदलेगी।
  • जस्टिस कांत: क्या फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय है? क्या नया फ्लोर टेस्ट कराने में कोई संवैधानिक बाधा है?
  • सिंघवी: हां, सामान्य तौर पर 6 महीने के अन्तराल से फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाता। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ली। जल्दबाजी में निर्णय लिया है। जब कोर्ट ने सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाली थी, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता।
  • जस्टिस कांत: अगर स्पीकर ने यह फैसला लिया होता, तो स्थिति अलग होती। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का मसला पेंडिंग है, इसलिए अयोग्यता के मसले पर सुनवाई टाली गई थी। उन्होंने सवाल किया कि हमें राज्यपाल के फैसले पर संदेह क्यों करना चाहिए।
  • इसके बाद सिंघवी ने कोर्ट में 34 बागी विधायकों को दिया गया गवर्नर का लेटर पढ़कर सुनाया।
  • जस्टिस कांत: क्या आपको इस बात का संदेह है कि आपकी पार्टी के 34 विधायकों ने यह लेटर साइन नहीं किया?
  • सिंघवी: इस लेटर का कोई वैरिफिकेशन नहीं है। गवर्नर ने एक हफ्ते तक लेटर को अपने पास रखा। उन्होंने उसे तभी जारी किया, जब विपक्ष के नेता ने उनसे मुलाकात की। राज्यपाल बीमार थे। हस्पताल से बाहर आने के 2 दिन के भीतर विपक्ष के नेता से मिले और फ्लोर टेस्ट का फैसला ले लिया।
  • जस्टिस कांत: मान लीजिए कि एक सरकार को पता है कि उन्होंने सदन का बहुमत खो दिया और स्पीकर को समर्थन वापस लेने वालों को अयोग्यता जारी करने के लिए कहा जाता है। फिर उस समय राज्यपाल को शक्ति परीक्षण बुलाने का इंतजार करना चाहिए या वह स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद 174 के तहत निर्णय ले सकता है।
  • सिंघवी: क्या राज्यपाल 11 जुलाई तक इंतजार नहीं कर सकते। 11 जुलाई को जब तक अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक कोई आसमान नहीं गिरेगा। अगर कल फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो क्या आसमान गिर जाएगा?
  • जस्टिस कांत: क्या यह लोग विपक्ष की सरकार बनवाना चाहते हैं?
  • सिंघवी: जी, चिट्ठी में उन्होंने यही लिखा है। उन्होंने कोर्ट में कुछ पुरान फैसले पढ़कर सुनाया।
  • सिंघवी: राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत अदालती कार्रवाई से अलग रहने की छूट दी गई है, लेकिन यह कोर्ट को राज्यपाल के आदेश की समीक्षा करने से नहीं रोकता है। स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही इस बात का फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए।
  • कौल: यहां मामला कोर्ट की तरफ से स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने का नहीं है। जब आपके अस्तित्व पर ही सवाल हों, तो आप इस मामले में कैसे फैसला कर सकते हैं। यह सब जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में देरी नहीं की जानी चाहिए। केवल इस आधार पर प्रोसेस को नहीं रोका जाना चाहिए कि कितने MLA ने इस्तीफा दिया या 10वां अनुच्छेद क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये दोनों अलग-अलग मामले हैं।
  • जस्टिस कांत: दूसरे पक्ष का इस मामले कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि विधायकों की सदस्यता के मामले को रोका नहीं गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने से रोका है।
  • कौल: जब हम कोर्ट पहुंचे, उस समय बहुमत हमारे साथ था। हमने स्पीकर को भी लिखा कि आपके पास सदन में बहुमत नहीं है। 24 जून को स्पीकर ने हमे ही अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया।
  • जस्टिस कांत: इन दलीलों से यही संकेत मिलता है कि सबसे पहले हमें स्पीकर की पात्रता तय करनी चाहिए।
  • कौल: सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि फ्लोर टेस्ट के मसले पर अयोग्यता के इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट सबसे हेल्दी चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से हिचकता है, तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसने सदन का विश्वास खो दिया है।
  • जस्टिस कांत: हमने अभिषेक मनु सिंघवी से एक काल्पनिक सवाल पूछा था। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की पात्रता किस-किसको है?
  • कौल: फ्लोर टेस्ट में जितनी देर की जाएगी, संविधान को उतना ही नुकसान होगा। अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका फ्लोर टेस्ट ही है। फिर आप इससे भाग क्यों रहे हैं? जहां तक गवर्नर का सवाल है. तो वे अपने विवेक से फैसला लेते हैं। फ्लोर टेस्ट कराना भी उन्हीं का फैसला है। इसमें शक नहीं कि कोर्ट राज्यपाल के आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन क्या इस मामले में राज्यपाल का फैसला सचमुच इतना गलत है कि उसमें दखल दिया जाए?
  • कौल ने राज्यपाल के कोरोना से ठीक होने के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश जारी करने पर उठे सवालों पर भी दलीलें पेश कीं।
  • कौल पूछा- कोरोना से ठीक होने के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर सवाल क्यों है? क्या कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक होने के बाद अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाएगा? कौल के समर्थन में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी दलीलें पेश कीं। तीनों के बाद राज्यपाल के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका पक्ष रखा।
  • सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता: महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने के मापदंडों को पूरा नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का भी जिक्र हुआ है। आपको बता दें कि  2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक लगाई थी।

सीएम नबाम तुकी ने राज्यपाल को 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने को कहा था, जबकि राज्यपाल ने दिसंबर 2015 में ही सत्र बुला लिया। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को गलत ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के सियासी संकट पर करीब 2 घंटे सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया। सुनवाई में कोर्ट ने शिंदे गुट को कुछ राहत दी है, जबकि फ्लोर टेस्ट की मांग पर कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार किया।

शिवसेना के वकील देवदत कामत ने फ्लोर टेस्ट का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर, ऐसा कुछ हुआ तो आप कोर्ट आ सकते हैं। शिंदे ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने के नोटिस और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की थी

 

General Desk

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