दिल्लीः सरकार ने आधार कार्ड को लेकर जारी एडवाइजरी को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि यूआईडीएआई (UIDAI) यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लोगों को चेतावनी जारी की गई कि लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी शेयर न करें। यह चेतावी आधार के दुरुपयोग का हवाला देते हुए जारी की गई थी। अब सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है।
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूआईडीएआई की ओर से 27 मई को जारी एडवाइजरी इस संदर्भ में थी कि कोई फोटोशॉप के जरिए आधार कार्ड का दुरुपयोग न कर ले। सरकार ने कहा कि एडवाइजरी की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।
सरकार ने कहा कि UIDAI की ओर से जारी आधार कार्ड धारकों को केवल सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार नंबर को शेयर करने में अपनी समझ का प्रयोग करें। आधार आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम ने आधार होल्डर की पहचान और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं।
UIDAI ने लोगों को मास्क्ड आधार के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया था। मास्क्ड आधार में आपके आधार नंबर के पूरे 12 अंक दिखाई नहीं देते, केवल आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं। इसे UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
UIDAI ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि कृपया ई-आधार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे/कियोस्क में पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से बचें। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप ई-आधार की सभी डाउनलोड की गई कॉपियों को उस कंप्यूटर से हटा दें। यूआईडीएआ की चेतावनी में ये भी कहा गया था केवल वे संगठन जिन्होंने UIDAI से यूजर लाइसेंस लिया है, वे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं।’
यूआईडीएआई ने कहा था कि ‘होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की कॉपी जमा करने या रखने की अनुमति नहीं है। यह आधार अधिनियम 2016 के तहत एक अपराध है। यदि कोई निजी संस्था आधार कार्ड देखने की मांग करती है या आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगती है, तो वैरिफाई करें कि उनके पास UIDAI से वैलिड यूजर लाइसेंस है या नहीं।’
आधार एक 12 डिजिट पहचान संख्या है, जो UIDAI भारत के निवासी को जारी करता है। UIDAI के पास आपका नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर, उंगलियों के निशान, पुतलियों का स्कैन, आपका फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होती है। UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड ई-आधार की उतना ही वैलिड है जितना ओरिजिनल आधार होता है। कोई भी एजेंसी इसे लेने से इनकार नहीं कर सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है।
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