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अस्तित्व पर सवालः ताजमहल है या तेजोमहल, जानें क्या है पूरा विवाद

दिल्लीः सवाल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर है। बेहद खूबसूरत इस महल को लेकर विवाद एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक दायर याचिकाओं में एक ही सवाल किया गया है कि यह ताजमहल नहीं तेजोमहल है। इसके साथ ही याचिका में परिसर में आरती और दर्शन-पूजन करने की अनुमति मांगी गई है।

सात याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने 2015 की गर्मियों में आगरा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष एक याचिका दायर की। सभी वकीलों द्वारा दायर केस संख्या 356 में एक असाधारण सवाल था, हिंदू भक्तों को पूजा के लिए ताजमहल के परिसर में जाने की अनुमति दें, क्योंकि 16 वीं शताब्दी का प्रतिष्ठित मुगल स्मारक, जो कि सबसे अधिक पहचानने योग्य इमारतों में से एक है, मूल रूप से एक तेजो महालय नामक शिव मंदिर था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अदालत को हिंदू भक्तों को स्मारक के भीतर दर्शन और आरती करने की अनुमति देनी चाहिए, जहां वर्तमान में केवल मुस्लिम भक्तों को विश्व धरोहर स्मारक से सटी मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति है। उन्होंने वहां बंद कमरों को खोलने के लिए भी कहा।  मुख्य याचिकाकर्ता हरि शंकर जैन ने श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर पैलेस के नाम से दायर की थी।

जैन ने अपनी याचिका में कहा कि इसमें कम से कम 109 पुरातात्विक विशेषताएं और ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जो किसी भी संदेह से परे स्थापित करते हैं। मुख्य भवन की संरचना संगमरमर के चबूतरे पर है, वर्गाकार लेआउट में है और इसमें आठ मुख हैं, दोनों बाहर और साथ ही अंदर से और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में तीन मुख गर्भगृह में प्रवेश हैं, जबकि उत्तर की ओर एक ‘संगमरमर की जाली’ के साथ बंद है। ये अनिवार्य रूप से उत्तर भारत के प्रत्येक “शिवाला” की संरचनात्मक विशेषताएं हैं। यह याचिका अभी भी आगरा में निचली अदालत में लंबित है। इसी तरह की एक याचिका पिछले हफ्ते इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को हिंदू मूर्तियों की संभावित उपस्थिति की जांच के लिए ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। हालांकि कई किताबों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल नहीं,  बल्कि मुमताज-उल-जमानी बताया गया है। साथ ही, यह तथ्य कि एक मकबरे के निर्माण में 22 साल लगते हैं, वास्तविकता से परे है और पूरी तरह से बेतुका है,

आपको बता दें कि यह याचिका ऐसे समय में दायर की गी है, जब हिंदू समूह दो अन्य प्रमुख स्थलों – वाराणसी में काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर में मान्यता के लिए अपने दावों पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही मामलों में, हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस्लामी संरचनाओं के निर्माण के लिए हिंदू संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था।

दुनिया के आधुनिक अजूबों में से एक माने जाने वाले आगरा के ताजमहल को लेकर सबसे पहले इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की 1989 की किताब ताजमहल: द ट्रू स्टोरी से हड़कंप मच गया। पुस्तक में, ओक ने दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर और तेजोमहालय नामक एक राजपूत महल था, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने जब्त कर लिया और एक मकबरे के रूप में अपनाया। इस सिद्धांत को कई इतिहासकारों द्वारा बार-बार खारिज किया गया है और यहां तक ​​​​कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में संसद की प्रतिक्रिया में भी इस दलील को खारिज किया था। फिर भी, यह कर्षण प्राप्त करना जारी रखता है, और हिंदू कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है। 2000 में, सुप्रीम कोर्ट ने ओक द्वारा एक याचिका को खारिज कर दिया कि ताजमहल एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया था।
जब अदालत ने 2015 के आगरा मामले में केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया, तो जवाब में अगस्त 2017 में कहा कि ताजमहल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक मकबरा था। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एएसआई ने दावा किया कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी रानी की याद में जयपुर के महाराजा राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से प्राप्त भूमि पर करवाया था।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ ने कहा कि

याचिकाकर्ताओं ने 25 अक्टूबर, 2017 को आगरा की अदालत में एक आवेदन दायर कर अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से वास्तुशिल्प चमत्कार के बंद कक्षों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मांग की थी, लेकिन विशिष्टताओं की कमी के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सिविल जज आगरा के इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया। अब 25 मई, 2022 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय) आगरा की अदालत में जवाब के लिए तारीख तय की गई है।

नवंबर 2015 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि ताजमहल में किसी भी मंदिर का कोई सबूत नहीं है। इतिहासकारों ने भी इन दावों का खंडन किया है। आगरा के एक अनुभवी इतिहासकार आरसी शर्मा ने कहाकि यमुना नदी के तट पर इस प्रमुख भूमि के लिए जयपुर के राजा जय सिंह से शाहजहां द्वारा की जा रही खरीद के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज और संदर्भ हैं। इतनी विशाल भूमि में कुछ मंदिर हो सकते हैं लेकिन ताजमहल को उस स्थान पर खड़ा करने का सिद्धांत जो पहले एक मंदिर था, आधार नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर की संभावना के बारे में बहुत चर्चा पीएन ओक की किताब के बाद शुरू हुई लेकिन पर्याप्त संदर्भ और सामग्री है जो इसके खिलाफ जाती है।

यह सिद्धांत हिंदू कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के बीच लोकप्रिय हो गया है। मई 2017 में, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित दक्षिणपंथी संगठनों ने ताजमहल पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में, उनमें से कुछ ने भगवा पहनकर स्मारक में प्रवेश किया। आगरा में शिव सैनिक हर साल श्रावण के पवित्र महीने में एक अनुष्ठान के रूप में यमुना से पानी चढ़ाने के लिए इसे एक बिंदु बनाते हैं। नवंबर 2018 में, राष्ट्रीय बजरंग दल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष मीना दिवाकर ताजमहल परिसर के भीतर मस्जिद में आरती करने में कामयाब रहीं।

आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के चार युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को ताजमहल परिसर में शिव चालीसा का पाठ करने और भगवा झंडे लहराने के आरोप में जनवरी 2021 में, गिरफ्तार किया गया था। यह लगभग एक अक्टूबर 2017 की पुनरावृत्ति थी, जब एक दर्जन युवकों ने ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ किया, लेकिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने उन्हें रोक दिया और बाद में माफी मांगने के बाद रिहा कर दिया।

वहीं अयोध्या के एक व्यक्ति को 4 मई को, ताजमहल की ओर बढ़ने से रोक दिया गया था, जब उन्होंने स्मारक पर एक धर्म संसद के लिए एक शिव मंदिर होने का दावा किया था। उस व्यक्ति ने खुद को अयोध्या में पीठाधेश्वर तपस्वी छावनी के जगद्गुरु परमहंस आचार्य बताया था। उन्होंने स्मारक पर एक शिव मूर्ति स्थापित करने के अपने इरादे की भी घोषणा की, यह आरोप लगाते हुए कि यह एक मंदिर था। पुलिस उसे आगरा के बाहरी इलाके में ले गई और बाद में अयोध्या लौटने को कहा।

हिंदू कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 4 मई, 2022 की याचिका – जिस पर सुनवाई होनी बाकी है – सफल होगी। सोमवार को, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल की ओर बढ़ते हुए “लड्डू” वितरित किए, लेकिन राज्य पुलिस द्वारा पश्चिमी द्वार से पहले बाधा पर रोक दिया गया। जाट ने कहा, “ताजमहल परिसर में उर्स मनाया जा सकता है और ताजमहल परिसर में बिरयानी बांटी जा सकती है, लेकिन हमें लड्डू बांटने की भी अनुमति नहीं है।

General Desk

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